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फ़र्जी कॉल्स और स्पैम मैसेज पर TRAI का बड़ा एक्शन : 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट होंगे नियम तोड़ने वाले

संक्षिप्त विवरण

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने फर्जी और अनचाही कमर्शियल कॉल्स पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत रोबोकॉल्स, ऑटोमेटेड कॉल्स और एआई-आधारित स्पैम पहचान को रेगुलेटरी दायरे में लाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 पैसे प्रति मिनट जुर्माना, कनेक्शन काटने और 1 साल तक ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान किया गया है। ट्रूकॉलर जैसे ऐप्स अब सरकारी या आधिकारिक कंपनियों के नंबरों (जैसे 140xx, 1600xx, 1601xx सीरीज) को एक साथ स्पैम बताकर ब्लॉक नहीं कर सकेंगे।

10 दिन में 5 संदिग्ध नंबर मिलने पर कटेगा कनेक्शन और लगेगा 1 साल का बैन

TRAI के नए नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अब स्पैम कॉल्स और मैसेज भेजने वाले नंबरों की कड़ी निगरानी करेंगी। यदि 10 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति या कंपनी के 5 नंबर संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत जांच शुरू कर दी जाएगी। जांच के दौरान री-केवाईसी (Re-KYC) कराया जाएगा और आउटगोइंग कॉल सेवा बंद कर दी जाएगी। बार-बार उल्लंघन करने पर सिम कार्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई कंपनी फर्जी मैसेज या गलत हेडर/टेम्पलेट का इस्तेमाल करती है, तो उसे 6 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोषी टेलीमार्केटर का कनेक्शन काटकर उसे 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

ऑटोमेटेड और रोबोकॉल्स पर कसा शिकंजा, 5 पैसे प्रति मिनट की लगेगी पेनल्टी

कंप्यूटर, रोबोट और रिकॉर्डेड आवाज के माध्यम से आने वाली फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। ऐसी ऑटोमैटिक कॉल्स करने वाली कंपनियों को अब टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले से जानकारी देनी होगी कि वे किस नंबर का उपयोग करेंगी। बिना पूर्व जानकारी के की गई किसी भी ऑटोमैटिक कॉल को स्पैम मानकर ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही, कंपनियों को ऐसी बिना अनुमति वाली फर्जी कॉल्स पर 5 पैसे प्रति मिनट की दर से जुर्माना भरना होगा। हालांकि, 140 और 160 जैसी आधिकारिक कमर्शियल सीरीज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉल्स को इस पेनल्टी से छूट दी गई है।

एआई की मदद से 3 शिकायतों पर तुरंत एक्शन, असंतुष्ट होने पर 15 दिन में करें अपील

स्पैम कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई के लिए उपभोक्ता शिकायतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ा गया है। पहले किसी नंबर पर कार्रवाई के लिए 10 दिन में 5 शिकायतों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब यदि AI किसी नंबर को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करता है, तो महज 3 शिकायतें मिलने पर ही त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 15 दिनों के भीतर TRAI DND ऐप, कंपनी के पोर्टल या 1909 पर कॉल/SMS के जरिए अपील दर्ज करा सकता है।

ऑनलाइन पूछताछ पर 7 दिन की संपर्क सीमा और आधिकारिक नंबरों के ब्लॉक पर नया नियम

नए नियमों के तहत, यदि किसी उपभोक्ता ने किसी सर्विस या सामान के लिए ऑनलाइन पूछताछ की है, तो संबंधित कंपनी (मुख्य रूप से ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस कंपनियां) केवल 7 दिनों तक ही उपभोक्ता से संपर्क कर सकती है। इसके लिए कंपनी के पास पूछताछ का डिजिटल या लिखित रिकॉर्ड होना अनिवार्य होगा। वहीं, ट्रूकॉलर जैसे ऐप्स अब सरकारी या आधिकारिक कंपनियों के नंबरों (जैसे 140xx, 1600xx, 1601xx सीरीज) को एक साथ स्पैम बताकर ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। हालांकि, उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से अपने फोन में इन नंबरों को खुद ब्लॉक कर सकते हैं।

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