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उत्तराखंड में पीएफ कवरेज सीमा बढ़कर 25 हजार हुई : प्रदेश के 40 हजार कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफओ का लाभ

सारांश :

उत्तराखंड में ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। देहरादून में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वीवीबी सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से राज्य के करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन सुरक्षा मिलेगी। 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

12 साल बाद बढ़ी ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए वेतन की ऊपरी सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। भारत सरकार की ओर से यह घोषणा 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वीवीबी सिंह ने बताया कि 12 साल बाद किए गए इस बदलाव से उत्तराखंड के करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ सकेंगे। उन्होंने सभी नियोक्ताओं से नई वेतन सीमा के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने और उनका अंशदान जमा करने की अपील की।

सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और कर्मचारी नामांकन अभियान-2026

वीवीबी सिंह के अनुसार, इस निर्णय से कर्मचारियों को नियमित पीएफ अंशदान के माध्यम से सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत का लाभ मिलेगा। साथ ही 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। वहीं, जो पात्र कर्मचारी अब तक ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए 'कर्मचारी नामांकन अभियान-2026' शुरू किया गया है। इसके तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों का कार्योत्तर नामांकन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें पिछले अनसॉर्टेड अंशदान से राहत और केवल 100 रुपये का रियायती हर्जाना जैसे प्रावधान शामिल हैं।

रोजगार प्रोत्साहन और 'विश्वास योजना' से विवाद निपटारा

संगठन की ओर से रोजगार सृजन और औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' पर भी जोर दिया जा रहा है। बीती 19 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की पहली किस्त जारी की थी, जिसके तहत गढ़वाल क्षेत्र में पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लगभग 19 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफ बकाया के विलंबित भुगतान से जुड़े धारा 14बी के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 'विश्वास योजना' शुरू की गई है। इसके तहत दंडात्मक नुकसान को घटाकर एक फीसदी प्रतिमाह कर दिया गया है। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में अब तक इस योजना के तहत 70 लाख रुपये की राशि के 54 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

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