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9 से ज्यादा सिम रखने वालों को नहीं मिलेगा नया कनेक्शन : सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश

दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देशों के अनुसार, 24 अगस्त से देश में 9 से अधिक सिम कार्ड वाले उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अधिकतम सीमा 6 सिम तय है। नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' का उपयोग करने और 30 नवंबर 2026 तक पूरा सिस्टम दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है।



डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से होगी हर कनेक्शन की जांच

दूरसंचार विभाग (DoT) के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं, तो उसे 24 अगस्त से कोई भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ग्राहक अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों (जैसे जियो, एयरटेल या वोडाफोन-आइडिया) से सिम लेकर भी इस नियम से बच नहीं सकेंगे। सरकार ने सभी ऑपरेटरों को 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) का इस्तेमाल अनिवार्य करने को कहा है। इस पोर्टल पर देश के सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिससे नया सिम एक्टिवेट करने से पहले ही यह जांच लिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर कुल कितने नंबर पहले से चल रहे हैं। यदि सीमा पूरी हो चुकी होगी, तो कंपनी नया कनेक्शन देने से सीधे मना कर देगी।

23 अगस्त से पोर्टल पर दिखेगी सीमा पार करने वाले ग्राहकों की फोटो

व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर 23 अगस्त से एक नया तकनीकी फीचर जोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद, तय सीमा पार कर चुके उपभोक्ताओं की तस्वीर पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी। इससे रिटेलर या डीलर सिम बेचते समय ग्राहक की पहचान तुरंत कर सकेंगे और अतिरिक्त सिम जारी करने से तुरंत इनकार कर सकेंगे।

30 नवंबर 2026 तक सिस्टम एकीकरण की मोहलत, गलती से चालू नंबर होगा सस्पेंड

दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने आंतरिक सिस्टम को सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह एकीकृत करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की समयसीमा दी है। तब तक के लिए सरकार ने एक अंतरिम व्यवस्था लागू की है। यदि इस अवधि के दौरान तकनीकी चूक या गलती से किसी ग्राहक को 10वां या उससे अधिक सिम कार्ड आवंटित हो जाता है, तो उस नए नंबर को तुरंत एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह अस्थायी रोक तब तक जारी रहेगी जब तक अतिरिक्त सिम का मामला नियमानुसार पूरी तरह सुलझ नहीं जाता।

सामान्य राज्यों में 9 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम की अधिकतम सीमा

देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने का नियम पहले से लागू है, लेकिन डिजिटल निगरानी के अभाव में इसकी प्रभावी जांच नहीं हो पाती थी। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर, असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह अधिकतम सीमा 6 सिम कार्ड निर्धारित की गई है। अब नए केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तय सीमा से अधिक सिम कार्ड लेने के किसी भी प्रयास पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी।

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