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उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने दी 31 करोड़ की वित्तीय मंजूरी : पेंशनरों का बढ़ा महंगाई भत्ता

सारांश :

देहरादून में बुधवार, 26 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बुनियादी विकास कार्यों के लिए 31 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य में सड़क, पुल और पार्किंग निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकाय के सिविल व पारिवारिक पेंशनरों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का भी अनुमोदन किया है।

जनपदों में बुनियादी ढांचे और पुल निर्माण को मिली मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के तहत विभिन्न जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के ग्राम सभा भुट्टोवाला स्थित वार्ड नंबर तीन में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पुल निर्माण के लिए 3.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट सड़क तथा रामगंगा नदी में स्टील गर्डर पुल निर्माण के लिए 15.30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, ऊधमसिंहनगर जिले के अंतर्गत खटीमा में मेलाघाट से बग्घा कालोनी होते हुए मयूर विहार तक इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य कराने के लिए 3.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पार्किंग निर्माण और एसडीआरएफ जवानों के लिए पुरस्कार की घोषणा

यातायात और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए चंपावत के देचमार क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए 9.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्माण कार्य के लिए पेयजल निगम को अधिकृत कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

साथ ही, कुंभ मेला-2025 के सकुशल और सफल निष्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) के 108 कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपये के पुरस्कार राशि की स्वीकृति दी गई है।

छठवें केंद्रीय वेतनमान के पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा

मुख्यमंत्री धामी ने छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकाय के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने का अनुमोदन कर दिया है।

स्वीकृत दरों के अनुसार, पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता निम्नलिखित तिथियों से प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा:

  • 1 जनवरी 2025 से: 252 प्रतिशत
  • 1 जुलाई 2025 से: 257 प्रतिशत
  • 1 जनवरी 2026 से: 262 प्रतिशत
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