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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 13 बड़े फैसलों पर लगी मुहर : हाईकोर्ट के लिए जमीन से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार तक की योजना को मंजूर

सारांश 

देहरादून में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण जनहितकारी फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है। अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने निर्णयों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन वितरण जैसे फैसले भी शामिल हैं।


गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा, अब सामान्य वर्ग को भी 60% तक सब्सिडी

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे। पशु की यूनिट लागत को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। नई व्यवस्था में SC-ST वर्ग को 90% तथा सामान्य वर्ग को 60% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार के अनुसार, प्रथम वर्ष में लगभग 2,128 पशुपालक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, UP के साथ होगा MoU

धार्मिक पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का फैसला लिया गया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने का दावा किया गया है।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए मिलेगी 40 हेक्टेयर भूमि

न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में स्थित 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकतानुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, गौलापार स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु 122 नियमित पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, जबकि अन्य तकनीकी व सहायक पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।

मजदूरी और औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मिली हरी झंडी

श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू करने का फैसला हुआ है। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन वितरण, डिजिटल भुगतान और समान काम के लिए महिलाओं-पुरुषों को समान वेतन देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। वहीं, औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 के जरिए विवादों के समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़ताल की स्पष्ट प्रक्रिया और री-स्किलिंग फंड की व्यवस्था की गई है।

अन्य प्रमुख विभागों में भी किए गए कई अहम बदलाव

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अन्य फैसलों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

  • जीएसटी अधिनियम में संशोधन: केंद्रीय संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम में बदलाव हेतु अध्यादेश लाने पर सहमति बनी।

  • वन विकास निगम में पारदर्शी भर्ती: स्केलर पदों पर सीधी भर्ती के लिए अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

  • ईको टूरिज्म एवं जल जीवन मिशन: उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) में वन अधिकारियों को शामिल कर कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय भागीदारी बढ़ाई जाएगी, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपने का नया प्रोटोकॉल लागू होगा।

  • SC-ST छात्रावास व सहायता कोष: समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली स्वीकृत की गई। साथ ही, दिनेशपुर व शक्तिफार्म के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों को सहायता कोष समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में जगह दी जाएगी।

  • भेदभावपूर्ण नियमों का उन्मूलन: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग संबंधी भेदभावपूर्ण नियमों को हटाकर मानसिक अक्षमता से जुड़े प्रावधान जोड़े जाएंगे।

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